Review & Monitoring
परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण
1. राष्ट्रीय स्तर पर
परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सचिव, कृषि एव सहकारिता, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में सेन्ट्रल स्टीयरिंग कमेटी (सी0एस0सी0) गठित है। जिसके सदस्य निम्नवत है:
1. |
सचिव, कृषि एव सहकारिता, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली- 110001 |
अध्यक्ष |
2. |
अपर सचिव (बीज एवं आर0के0वी0वार्इ0), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली- 110001 |
सदस्य |
3. |
कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली- 110001 |
सदस्य |
4. |
उप महानिदेशक (एन0आर0एम0), आर्इ0सी0ए0आर0, अनुसंधान भवन, न्यू पूसा नर्इ दिल्ली- 110001 |
सदस्य |
5. |
संयुक्त सचिव (क्राप्स), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली- 110001 |
सदस्य |
उपरोक्त सी0एस0सी0 त्रैमासिक आधार पर परियोजना का रिव्यू एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी। यह कमेटी परियोजना की कि्रयानिवत गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु उत्तरदायी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर क्राप डिवीजन में संयुक्त सचिव (क्राप्स) की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाएगी जो कि परियोजना के दिन प्रतिदिन कार्यों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेगी।
2. राज्य स्तर पर
(1) परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, कृषि उ0प्र0 की अध्यक्षता में स्टेट लेवल कमेटी (एस0एल0सी0) गठित है। जिसके सदस्य निम्नवत है:
1. |
प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 |
अध्यक्ष |
2. |
परियोजना समन्वयक, पी0सी0यू0,यू0पी0डास्प |
सदस्य सचिव |
3. |
कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 |
सदस्य |
4. |
वन विभाग, उ0प्र0 का प्रतिनिधि |
सदस्य |
5. |
निदेशक, अनुसंधान, सरदार वल्लभभार्इ पटेल कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविधालय, मोदीपुरम, मेरठ |
सदस्य |
6. |
कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नर्इ दिल्ली का प्रतिनिधि |
सदस्य |
परियोजना के जनपदवार कार्ययोजनाओं को स्वीकृत करने, परियोजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण करने हेतु राज्य स्तरीय स्टेट लेवल कमेटी (एस0एल0सी0) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगीं। राज्य स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन प्रोजक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यू0पी0डास्प0 लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
राज्य स्तरीय स्टेट लेवल कमेटी (एस0एल0सी0) के कार्य
- प्रदेश में डार्इवर्सिफिकेशन हेतु क्षेत्रफल का निर्धारण
- डाइवर्सिफिकेशन हेतु फसलो एवं प्रजातियों का अनुमोदन करना।
- जनपदों की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन एवं इसका क्रियान्वयन कराना।
- State Agricultural University का परियोजना कार्यों हेतु चयन कर आवश्यक तकनीकी दिशा निर्देश प्राप्त करना।
- परियोजना अन्तर्गत फार्म मैकनाइजेशन हेतु कृषि यंत्रों का चयन।
- परियोजना अन्तर्गत साइट स्पेसिफिक गतिविधियों का चयन।
स्टेट लेवल कमेटी (एस0एल0सी0) मासिक / त्रैमासिक आधार पर परियोजना की समीक्षा एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी। यह कमेटी परियोजना की क्रियान्वित गतिविधियों में परियोजना जनपदों की पी0एम0जी0 से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त आवश्यक परिवर्तन करने हेतु उत्तरदायी होगी।
(2) प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यू0पी0डास्प स्तर पर मूल्याकंन व अनुश्रवण:
- सप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक समीक्षा हेतु तदसम्बन्धी रिपोर्ट का संकलन इत्यादि का कार्य वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ (मूल्याकंन व अनुश्रवण), पी0सी0यू0, यू0पी0डास्प की देखरेख में मूल्याकंन व अनुश्रवण अनुभाग द्वारा किया जायेगा। वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ (मूल्याकंन व अनुश्रवण) सप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक / वार्षिक रूप से रिर्पोर्ट का संकलन कर सचिव परियोजना समन्वयक व अन्य सम्बनिधत को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगें।
- योजना का प्उचंबज Impact assessment परियोजना के अन्त में आर0के0वी0वार्इ0 सेल, कृषि विभाग, उ0प्र0 स्तर से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक सम्बनिधत को दिया जायेगा।
- योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। इस हेतु समस्त सम्बनिधत जिला परियोजना समन्वयक निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थियों का क्रमिक विवरण मासिक रिर्पोट के साथ साफ्ट कापी में पी0सी0यू0, यू0पी0 डास्प को उपलब्ध करायेंगे। पी0सी0यू0, यू0पी0 डास्प द्वारा जनपदवार प्राप्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन पी0सी0यू0, यू0पी0 डास्प के जनपदवार नामित जोनल नोडल अधिकारियों द्वारा सुनिशिचत कराया जायेगा।
(3) जनपद स्तर पर
जनपद स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप गठित है। जिसके सदस्य निम्नवत है:
1. |
मुख्य विकास अधिकारी |
अध्यक्ष |
2. |
प्रभागीय वनाधिकारी |
सदस्य |
3. |
उप कृषि निदेशक |
सदस्य |
4. |
सरदार वल्लभभार्इ पटेल कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविधालय, मोदीपुरम, मेरठ के खाध प्रसंस्करण विभाग का प्रतिनिधि |
सदस्य |
5. |
जिला कृषि अधिकारी |
सदस्य |
6. |
कृषि विज्ञान केन्द्र, के प्रतिनिधि (क्राप प्रोडक्शन) |
सदस्य |
7. |
जिला परियोजना समन्वयक, डी0पी0सी0यू0,यू0पी0डास्प |
सदस्य सचिव |
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के कार्य
-
परियोजना अन्तर्गत जनपद स्तर पर धान के डाइवर्सिफिकेशन हेतु क्षेत्रफल का निर्धारण।
- डाइवर्सिफिकेशन हेतु फसलों एवं प्रजातियों का चयन करना।
- परियोजना अन्तर्गत प्रदर्शन हेतु प्राप्त आवेदनोें में से पात्र लाभार्थियों का चयन करना।
- परियोजना अन्तर्गत फार्म मैकनाइजेशन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कृषि यंत्रों का जनपद में वितरण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण।
- परियोजना अन्तर्गत फार्म मशीनोेंं हेतु लाभार्थियों का चयन।
- परियोजना अन्तर्गत साइट स्पेसिफिक गतिविधियों हेतु लाभार्थियों का चयन।
- परियोजना अन्तर्गत कृषकों के प्रशिक्षण, जागरूकता इत्यादि कार्यक्रमों को क्रियानिवत कराना।
- बीज, पापलर की सैपलिंग्स एवं अन्य आवश्यक कृषि निवेशों की ससमय व्यवस्था कराना।
- परियोजना मुख्यालय द्वारा प्राप्त वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन एवं जनपद स्तर पर इसका क्रियान्वयन कराना
- परियोजना की समीक्षा व क्रियान्वयन का अनुश्रवण पाक्षिकमासिक स्तर पर करना।
- परियोजना अन्तर्गत कार्य योजना के अनुरूप किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा एवं अनुमोदन।
- परियोजना की प्रगति से मासिक रूप से जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को अवगत कराना।
- जिला परियोजना समन्वयक निर्धारित रूप पत्र पर प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 04 तारीख तक परियोजना मुख्यालय (फैक्सर्इ-मेल कोरियर डाक) को प्रत्येक दशा में प्रेषित करना होगा।
- परियोजना मुख्यालय पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त मासिक रिर्पोट का संकलन कर प्रत्येक मास की 10 तारीख तक समस्त सम्बनिधत को निर्धारित रूप पत्र पर पे्रषित की जायेगी।
(4) परियोजना जनपद स्तर पर क्रियान्वयन विभाग / एजेंसी
जनपद स्तर पर पशिचमी उ0प्र0 में क्राप डाइवर्सिफिकेशन परियोजना का क्रियान्वयन जिला परियोजना समन्वय इकार्इ, यू0पी0 डास्प में उपलब्ध मानव संसाधन एवं परियोजना हेतु विकासखण्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं / नामित कार्मिकों के माध्यम से किया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक, जनपद स्तर पर सम्बंधित विभागों के तकनीकी सहयोग व पी0एम0जी0 के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। जनपद पर परियोजना क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना समन्वयक, यू0पी0 डास्प पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
(1) परियोजना में विकास खण्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता एन0जी0ओ0 सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जायेगी। प्रोजेक्ट कार्डिनेशन यूनिट, यू0पी0 डास्प, लखनऊ डास्प के निर्धारित उर्पाजन नियमों के अनुरूप एन0जी0ओ0 सर्विस प्रोवाइडर का चयन करेगी। चयनित एन0जी0ओ0 सर्विस प्रोवाइडर परियोजना में निर्धारित योग्यता के अनुरूप विकास खण्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं को जनपदों की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करायेंगे। जनपद में विकास खण्डवार कार्यकर्ता की तैनाती का कार्य जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा जिसकी सूचना परियोजना मुख्यालय को अनिवार्य रूप से दी जायेगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एन0जी0ओ0 सर्विस प्रोवाइडर के स्टाफ के कायोर्ं की मासिक रिर्पोट परियोजना मुख्यालय को अनिवार्यत: प्रत्येक माह निर्धारित रूप पत्र पर प्रेषित की जायेगी।
- विकास खण्ड स्तरीय कार्यकर्ता की न्यूनतम योग्यता व मानदेय निम्नवत होगी:
- शैक्षिक योग्यता- न्यूनतम कृषि स्नातक, शस्य विज्ञान में परास्नातक को वरीयता।
- कृषि स्नातक को तीन वर्ष व कृषि परास्नातक को एक वर्ष का न्यूनतम कृषि क्षेत्र में संस्थागत कार्य का अनुभव।
- मानदेय-पी0सी0यू0, यू0पी0 डास्प द्वारा निर्घारित
- विकास खण्ड स्तरीय कार्यकर्ता नामित कार्मिक के कार्य:
- परियोजना क्रियान्वयन में मुख्य कार्यकर्ता (ज्ञमल च्मतेवद) के रूप में कार्य करना।
- ब्लाक स्तर पर परियोजना के बारे में विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम से किसानों में परियोजना के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- विकास खण्ड में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पी0एम0जी0 के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामों का चयन कर जिला परियोजना समन्वयक को सकंलित रिर्पोट पे्रषित करना।
- जिला परियोजना समन्वयक के सहयोग एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्राम स्तरीय बेसिक आंकड़ों को एकत्र कर निर्धारित रूप पत्र पर संकलित रिर्पोट प्रेषित करना।
- परियोजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण तैयार करना (आवेदन पत्र चाहे विकास खण्ड स्तर पर जमा किये गये हों अथवा ग्राम स्तर पर)।
- पात्र आवेदन पत्रों में से लाभार्थियों का क्लस्टर नियमानुसार बनाना।
- क्लस्टर में क्लस्टरग्रुप लीडर का चयन करना।
- जिला परियोजना समन्वयक के सहयोग एवं मार्ग निर्देशन में परियोजना की स्वीकृत ग्राम स्तरीय कार्य योजना का क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्य करना।
- परियोजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता यथा- बीजों व अन्य निवेशों को सम्बनिधत लाभार्थी को वितरित करने में सहायता करना व प्रापित प्राप्त करना।
- क्लस्टर प्रदर्शन हेतु तकनीकी जानकारी सम्बनिधत लाभार्थी को उपलब्ध कराना।
- किसानों को दिये जाने वाले निवेशों का अभिलेखीकरण करना।
- क्लस्टरग्रुप लीडर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य योजना के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन करना।
- किसानों के बौद्धिक क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग यथा-प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों का चयन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक समन्वय करना, स्थानीय प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षकों को आवश्यक सहयोग करना इत्यादि।
- परियोजना के अनुश्रवण हेतु मासिक प्रगति रिर्पोट निर्धारित रूप-पत्र पर प्रति माह जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त सचिव, पी0एम0जी0 द्वारा समय-समय पर अन्य वांछित सूचनाओं को भी ससमय उपलब्ध कराना होगा।
- अन्य कार्य जो समय-समय पर जिला परियोजना समन्वयक पी0एम0जी0 द्वारा आवंटित किये गये।
- परियोजना अन्तर्गत विकास खण्ड में लगाये गये प्रदर्शनाें एवं क्रय किये गये कृषि यंत्रों के सत्यापन सम्बन्धी कार्य करना।